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Agency | Apr 29, 2021 | Taxation Update
तो रद्द हो सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन
अब ऐसे करदाताओं का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन तत्काल निलंबित किया जा सकता है, जिनके बिक्री रिटर्न यानी जीएसटी-1 फाॅर्म और उनके आपूर्तिकर्ता के द्वारा दायर रिटर्न में बड़ा अंतर पाया जाता है। कर चोरी पर लगाम लगाने तथा राजस्व बचाने के लिये जीएसटी अधिकारियों को अब यह अधिकार दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी के अनुसार,
जीएसटी अध्निनियम का उल्लंघन का संकेत देने वाली खामियां पायी जाने की स्थिति में अधिकारी तत्काल करदाता का पंजीयन रद्द कर सकते हैं। करदाताओं को इस बारे में उनके पंजीकृत ईमेल पर सूचित किया जा सकता है।
एसओपी में कहा गया है कि जिन मामलों में पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दायर रिटर्न और जीएसटीआर-1 में आपूर्ति की जानकारियों अथवा उनके आपूर्तिकर्ताओं के रिटर्न में दायर जानकारियों में बड़ा अंतर पाया गया है, तो इन मामलों में पंजीयन रद्द किया जा सकता है। एसओपी के अनुसार, ‘‘जब तक पोर्टल पर फाॅर्म पंजीयन-31 का समय पर सुचारू तरीके से काम उपलब्ध् नहीं हो जाता है, तब तक करदाताओं को जीएसटी पंजीयन फार्म-17 में इस बारे में सूचित किया जा सकता है। करदाता लाॅगइन करने के बाद ‘नोटिस व आदेश देखें’ टैब में इस बारे में नोटिस देख सकेंगें।’’
उल्लेखनीय है कि करचोरी रोकने के लिये जीएसटी अधिकारी पहले ही अपने प्रयासों को तेज कर चुकेे हैं। जीएसटी संग्रह पिछले चार महीने के दौरान लगातार एक लाख करोड़ रुपये से उपर रहा है। जनवरी में जीएसटी संग्रह करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिकाॅर्ड उच्च स्तर पर रहा है।