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Agency | Apr 09, 2021 | Taxation Update
पांच आयकर नियम
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये वित्त वर्ष के लिए आयकर नियमों में कदाचित संशोधन किया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो रहे हैं। ये नियम इस प्रकार हैं
1. पीएफ नियम कर्मचारी भविष्य निधि योजना में किसी कर्मचारी को वार्षिक ब्याज यदि 2.50 लाख रुपये से अधिक उसके योगदान पर मिलता है, तो वह कर योग्य होगा। निर्मला सीतारमण के अनुसार जिस कर्मचारी की मासिक आय 2.00 लाख रुपये से कम है, वे इस दायरे में नहीं हैं, लेकिन 2.00 लाख रुपये मासिक से अधिक आय होने पर वे इस दायरे में आ जाते हैं।
2. टीडीएस जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते, उनके लिए टीडीएस की दर बढ़ाई जा रही है, इसके लिए आयकर अधिनियम में नई धाराएं 206 एबी और 206 सीसीए शामिल की गई हैं। मकसद यही है कि अधिक से अधिक लोग आयकर रिटर्न दाखिल करें।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75 वर्ष से अधिक आयु वाले जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय केवल पेंशन या बैंक में जमा राशि के ब्याज पर ही आश्रित है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता समाप्त की गई है।
4. प्री फिल्ड आईटीआर व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए एक सुविधा दी गई है प्री-फिल्ड आयकर रिटर्न की, जो वेतन भोगी हैं, समय पर टैक्स चुकाते हैं, टीडीएस जमा कराते हैं, उनके लिए यह सुविधा है। इसमें वे बैंक-पोस्ट आफिस से ब्याज, केपिटल गेन की डिटेल, सिक्युरिटीज शेयर बाजार में निवेश से आय, बांड आय आदि की अग्रिम जानकारी दे सकते हैं।
5. एलटीसी जो लोग कोविड के दौरान यात्रा नहीं कर पाये थे, उन्हें लीव ट्रेवल अलाउंस का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। इस यात्रा पर किये गये खर्च पर कर छूट का लाभ मिल सकेगा।