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Agency | Mar 12, 2022 | Taxation Update
इन लोन पर मिलता है टैक्स बैनिफिट
इमरजेंसी में लोन लेना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है और अगर आप अपने फाइनेंस अच्छी तरह से मैनज करते हैं तो एक पीरीयड के बाद यह लोन आपके लिए बर्डन नहीं रहते बल्कि कुछ लोन आपको टैक्स में बैनिपिफट करा जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, बाॅरोअर्स पर टैक्स रीपेमेंट का बर्डन कम करने के लिए कुछ टैक्स बैनिफिट दिये जाते हैं। ये हैं, वे लोन, जिन पर टैक्स बैनिफिट मिलता है-
होम लोन
होम लोन किसी भी व्यक्ति पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि इसमें लोन अमाउंट और टैन्याॅर ज्यादा हो सकता है पर होम लोन पर जो टैक्स बैनिफिट मिलते हैं, वे भी बहुत बड़े होते हैं।
आपको 80c कैसे मिलेंगे
कोई भी व्यक्ति दो तरह से होम लोन लेने का बैनिफिट उठा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सैक्शन 80सी के तहत प्रिंसीपल रीपेमेंट में पे किए गए अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। वर्ष 2014 के बजट के बाद से मैक्सिमम अवेलेबल डिडक्शन है डेढ़ लाख रुपए। दूसरा बैनिपिफट है होम लोन पर दिए गए इंटैªस्ट अमाउंट पर डिडक्शन। सेल्पफ ओक्यूपाइड प्राॅपर्टी पर आप इंट्रैस्ट डिडक्शन के तौर पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप और आपका जीवन साथी दोनों होम लोन में भागीदार हैं तो दोनों ही अलग-अलग दो लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं।
दूसरा मकान खरीदना
अगर आप एक से ज्यादा प्राॅपर्टी खरीदते हैं तो केवल एक ही मकान सैल्पफ ऑक्यूपाइड प्राॅपर्टी माना जाएगा। बाकी मकान रैन्टेड माने जाएंगे, भले ही रैन्ट पर न दिए गए हों। जो प्राॅपर्टी रैन्ट पर दी जाने वाली मानी जाती है या जो वाकई में रैन्ट पर दी गई हो तो होम लोन पर इंट्रैस्ट के तौर पर दिया गया पूरा अमाउंट इन्कम टैक्स एक्ट के सैक्शन 24बी के तहत डिंडक्शन योग्य माना जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल 2017 से इसकी अधिकतम लिमिट दो लाख रुपए कर दी गई है। मकान से जितना रैन्ट मिलता है वह आपकी इन्कम मे एड कर दिया जाता है।
अंडर कंस्ट्रक्शन
ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप लिए गए होम लोन पर टैक्स बैनिफिट केवल तभी क्लेम कर सकते हैं, जबकि मकान का कन्सट्रक्शन कम्पलीट हो गया हो और आपको प्राॅपर्टी का पजेशन मिल गया हो। लेकिन क्या आपको मालुम है कि जो इन्सटालमेंट आप पहले से पे कर चुके हैं, जब कन्सट्रक्शन चल रहा था, उस पर भी आप टैक्स बैनिफिट क्लेम कर सकते हो। इस अवधि में होम लोन पर दिए गए इंटरेस्ट का पांच इक्वल इन्सटालमेंट्स में पजेशन मिलने के वर्ष से डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
एजुकेशन लोन
हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों के बीच लोग इस बारे में ज्यादा जागरूक हो गए हैं और विदेशों तक जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स की काॅस्ट भारत और विदेश दोनों ही जगह अब भी बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में एजुकेशन लोन की भूमिका अहम हो गई है। ये लोन किसी बैंग या फाईनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिए जाने चाहिए। यह लोन खुद के लिए बच्चों या अपने जीवनसाथी किसी के लिए भी लिया जा सकता है। किसी भी स्टूडेन्ट का लीगल गार्जियन भी यह लोन ले सकता है। इस प्रकार पेरेन्ट्स या जीवनसाथी भी एजुकेशन लोन पर इंट्रैस्ट पेमेंट का डिडक्श्न क्लेक कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सैक्शन 80ई के तहत हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने वाले एप्लीकेंट्स को टैक्स बैनिपिफट मिलता है। हालांकि इसमें भी होम लोन की तरह ही लोन रीपेमेंट पर लगने वाले इंट्रैस्ट अमांउट पर डिडक्शन मिलता है, प्रिंसीपल अमाउंट पर नहीं।
साथ ही इंटैªस्ट रीपेमेंट रिलेटेड डिडक्शन की कोई अपर लिमिट फिक्सड नहीं है। लोन रीपेमेंट टर्म के मैक्सिमम आठ साल तक ही टैक्स बैनिफिट अवेल किए जा सकते हैं। अगर पूरा लोन छह साल में री पे कर दिया जाता है तो टैक्स बैनिफिट छह साल तक ही मिलेगा।
पर्सनल लोन
पर्सनल लोन एक तरह का अनसिक्याॅर्ड लोन है, जो किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑफर किया जाता है। अन्य लोन से अलग पर्सनल लोन सभी के लिए खुला ऑप्शन है। बाॅरोअर को यह बताने की जरूरत नहीं कि वह किसी मकसद से पर्सनल लोन ले रहा है। अन्य लोन के मुकाबले पर्सनल लोन मिलना आसान भी होता है। पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे आम कारण कुछ इस प्रकार हैं-
बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम कि पर्सनल लोन के संबंध् में भी टैक्स बैनिफिट मिलने हैं (इस आधार पर कि आप इस लोन का क्या इस्तेमाल करते हैं)। इस प्रकार अधिकतर लोग इस लोन का यह बैनिफिट उठाना मिस कर जाते हैं। आम तौर पर पर्सनल लोन मेें प्रिंसीपल अमाउंट और इंट्रैस्ट पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन अगर आप होम रेनोवेशन या होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन लिया है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपना ही घर रेनोवेट करवा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल लोन पर पे किए गए इंट्रैस्ट पर दो लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।