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Agency | Dec 29, 2023 | Taxation Update
खुद आयकर रिटर्न फाइल करते समय मन में सवाल होता है कि टैक्स कैसे बचाया जाए? लोगों को होम लोन, मकान किराया और कुछ अन्य निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की मोटी जानकारी तो रहती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कुल कितनी तरह की छूट का लाभ ले सकते हैं? हम आपको बता दें कि हमें आयकर में 7 प्रमुख कटौतियां मिलती हैं, जो निम्न हैं...
1. धारा 80सी
इस धारा के तहत करदाता अपनी कुल करयोग्य आय को 1.50 लाख रुपए तक घटा सकता है। इस धरा की कटौती का लाभ कई तरह के निवेश विकल्पों में निवेश कर केे लिया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से अपने नाम से ईपीएफ, होम लोन के मूलधन का भुगतान, नए मकान की खरीद पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी, सुकन्या समृद्धि, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडी या बॉण्ड आते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं के या जीवनसाथी के या बच्चों के नाम पर जीवन बीमा प्रीमियम, पीएफ या यूलिप में निवेश करने पर भी इस धारा में कटौती मिलती है। अधिकतम दो बच्चों की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस का भुगतान करने पर भी इस धारा में कटौती ली जा सकती है।
2. धारा 80सीसीडी (1बी)
इस धारा के तहत नेशनल पेंशन योजना में निवेश करने पर अधिकतम 50,000 रुपए की कटौती मिलती है। इस तरह 80सी एवं 80 सीसीडी (1बीद) मिला कर अधिनियम दो लाख रुपए की कटौती मिल सकती है।
3. धारा 80डी
इस धारा के तहत स्वयं, जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 की कटौती एवं माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलती है। यदि माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो कटौती 25,000 से बढ़ कर अधिकतम 50,000 हो जाती हैैैै। कटौती तभी मिलती है जब प्रीमियम का भुगतान नकद न किया हो। इस धारा में उपरोक्त लिमिट को ध्यान रखते हुए 5000 रुपए तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप की भी कटौती मिलती है।
4. धारा 80डीडी
यदि किसी करदाता पर कोई दिव्यांग आश्रित (इसमें जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन शामिल हैं) हो तो उनके इलाज और पालन-पोषण पर हुए खर्च पर 75,000 एवं गंभीर विकलांगता होने पर 1,25,000 तक की कटौती का प्रावधान है।
5. धारा 80ई
इस धारा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर किए व्यय पर 40,000 रु. तक कटौती का प्रावधान है। यदि खर्च वरिष्ठ नागरिक के इलाज के लिए है तो कटौती बढ़ कर 100,000 रु. तक हो जाती है।
6. धारा 80 ई
इस धारा के अंतर्गत स्वयं, जीवनसाथी या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का फायदा लिया जा सकता है। इस धारा में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज की भी कटौती मिलती है।
7. धारा 80जीजी
इस धारा में किराए के घर के भुगतान पर अधिकतम 60,000 रुपए की कटौती का प्रावधन है, लेकिन आपको एचआरए नहीं मिलना चाहिए। आपका स्वयं का या जीवनसाथी या बच्चों का उस शहर में मकान नहीं होना चाहिए, जहां नौकरी कर रहे हैं।खुद आयकर रिटर्न फाइल करते समय मन में सवाल होता है कि टैक्स कैसे बचाया जाए? लोगों को होम लोन, मकान किराया और कुछ अन्य निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की मोटी जानकारी तो रहती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कुल कितनी तरह की छूट का लाभ ले सकते हैं? हम आपको बता दें कि हमें आयकर में 7 प्रमुख कटौतियां मिलती हैं, जो निम्न हैं...
8. धारा 80सी
इस धारा के तहत करदाता अपनी कुल करयोग्य आय को 1.50 लाख रुपए तक घटा सकता है। इस धारा की कटौती का लाभ कई तरह के निवेश विकल्पों में निवेश कर केे लिया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से अपने नाम से ईपीएफ, होम लोन के मूलधन का भुगतान, नए मकान की खरीद पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडी या बॉण्ड आते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं के या जीवनसाथी के या बच्चों के नाम पर जीवन बीमा प्रीमियम, पीएफ या यूलिप में निवेश करने पर भी इस धरा में कटौती मिलती है। अध्कितम दो बच्चों की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस का भुगतान करने पर भी इस धारा में कटौती ली जा सकती है।
9. धारा 80सीसीडी (1बी)
इस धारा के तहत नेशनल पेंशन योजना में निवेश करने पर अधिकतम 50,000 रुपए की कटौती मिलती है। इस तरह 80सी एवं 80 सीसीडी (1बी) मिला कर अधिनियम दो लाख रुपए की कटौती मिल सकती है।
10. धारा 80डी
इस धारा के तहत स्वयं, जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 की कटौती एवं माता-पिता के लिए चुकाए गए मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम 25,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती मिलती है। यदि माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो कटौती 25,000 से बढ़ कर अधिकतम 50,000 हो जाती हैैैै। कटौती तभी मिलती है जब प्रीमियम का भुगतान नकद न किया हो। इस धारा में उपरोक्त लिमिट को ध्यान रखते हुए 5000 रुपए तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप की भी कटौती मिलती है।
11. धारा 80डीडी
यदि किसी करदाता पर कोई दिव्यांग आश्रित (इसमें जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन शामिल हैं) हो तो उनके इलाज और पालन-पोषण पर हुए खर्च पर 75,000 एवं गंभीर विकलांगता होने पर 1,25,000 तक की कटौती का प्रावधान है।
12. धारा 80ई
इस धारा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर किए व्यय पर 40,000 रु. तक कटौती का प्रावधान है। यदि खर्च वरिष्ठ नागरिक के इलाज के लिए है तो कटौती बढ़ कर 100,000 रु. तक हो जाती है।
13. धारा 80 ई
इस धारा के अंतर्गत स्वयं, जीवनसाथी या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का फायदा लिया जा सकता है। इस धारा में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कर्ज पर चुकाए गए ब्याज की भी कटौती मिलती है।
14. धारा 80जीजी
इस धारा में किराए के घर के भुगतान पर अधिकतम 60,000 रुपए की कटौती का प्रावधन है, लेकिन आपको एचआरए नहीं मिलना चाहिए। आपका स्वयं का या जीवनसाथी या बच्चों का उस शहर में मकान नहीं होना चाहिए, जहां नौकरी कर रहे हैं।